Vendor Registration

Registration on CG Beej Nigam Buyer Seller RCO Portal should be done by an authorized person (Director of the organisation or a Key Person). Details of the authorized person will get validated as per the Income Tax Return filing. The pre-requisites for a primary seller/service provider registration are:

  • Enterprise Type such as Proprietorship, Firm, Company, Trust or Society and Central Government/State Government.
  • Enterprise Name.
  • PAN Number of the Unit.
  • Documents such as CIN/LLPIN, PAN, GSTIN, Authorization Letter, RC, Production Certificate and other details as per the constitution of the organization may be required for seller registration.
  • Communication Address and the Unit Address of the organization.
  • Active email id and Mobile Number for Communication and Verification purposes.

ऑनलाईन वेंडर रजिस्ट्रेशन क्यों ?

छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम अंतर्गत विभागीय आपूर्ति विभिन्न जिलो में किए जाते है। इस बाबत् ऑनलाईन निविदा / आर. सी. ओ. प्रक्रिया की जाती है, उल्लेखित कार्यों को पारदर्शी, सरल एवं त्वरित निष्पादन हेतु ई-कृषि सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के प्रथम चरण में वर्तमान / संभावित निविदाकर्ताओं को ऑनलाईन प्रक्रिया (कय आदेश प्राप्ति, आपूर्ति आदि) में प्रतिभागिता हेतु आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जाना है। अतः ऑनलाईन वेंडर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उक्त कार्य संपादित किया जा सकेगा।

पंजीयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश:

  • आवेदन प्रपत्र का परिक्षण CGBKVN द्वारा किया जावेगा। यदि आवेदन प्रपत्र में किसी प्रकार का त्रुटि या जमा किये गए दस्तावेजों में कमी पाई जाती है तो इकाइयों को त्रुटि पूर्ति हेतु ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया से सूचित किया जायेगा। यहाँ सुचना केवल दो बार ही दी जाएगी तदोपरांत आवेदन बिना सुचना के निरस्त किया जा सकेगा।
  • पंजीयन वेरिफिकेशन के उपरांत इकाइयों को पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा, जो कि जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष के लिये वैध होगा।
  • इकाइयों को पंजीयन हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन पूर्णता भरा हुआ अनिवार्य दस्तावेज़ों सहित एवं नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्रों सहित जमा करना होगा।
  • ऑनलाइन पंजीयन आवेदन हेतु अधिकृत प्रतिनिधि के प्रत्येक प्रष्ट पर हस्ताक्षर एवं रबर मोहर लगाना आवश्यक होगा।
  • आवेदक इकाई से ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया में प्राप्त पंजीयन आवेदन प्रपत्र में सलग्न दस्तावेज़ों के संबंध में आवश्यकता होने पर CGBKVN द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ की पुष्टि / सत्यापन सम्बंधित कार्यालय से कराया जायेगा।
  • आवेदक इकाई में आवश्यकता होने पर CGBKVN के अधिकारियो द्वारा निर्माता इकाई का स्थल निरिक्षण किया जायेगा।

पंजीयन की शर्ते:

  • पंजीकृत इकाइयों को समय-समय पर घोषित CGBKVN पंजीयन की शर्तो का पालन करना होगा।
  • पंजीकृत इकाइयों के उत्पादित वस्तुओं के निर्धारित मापदंड में परिवर्तन अथवा किसी वस्तु का उत्पादन बंद करना जिस हेतु इकाई पंजीकृत है तथा नाम अथवा पता परिवर्तन होने पर CGBKVN को सूचित करना आवश्यक होगा।
  • पंजीकृत इकाइयों के लिये आवश्यक होगा कि, पंजीयन अवधि समाप्त होने की तिथि से एक माह पूर्व नवीन आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में समस्त दस्तावेज़ एवं पंजीयन शुल्क सहित अनिवार्यता प्रस्तुत किया जाना होगा।
  • पंजीयन प्रमाण पत्र में किसी भी सामग्री को जोड़ने या हटाने तथा नियमो एवं शर्तो में संशोधन करने का अधिकार CGBKVN के पास सुरक्षित होगा।
  • पंजीयन प्रमाण पत्र की वैधता अवधि जारी दिनांक से 01 वर्ष तक के लिये होगी।